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आज से प्राइवेट अस्पतालों में ओपीडी शुरू

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लॉकडाउन 2.0 में प्रशासन ने शर्तों के साथ कुछ प्रतिष्ठानों और संस्थानों को खोलने को लेकर राहत दी है। आज से जिले के सभी अस्पतालों में ओपीडी शुरू होगी, इसके लिए सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में मरीज को किसी भी समय देखा जा सकता है। वहीं सरकारी कर्मचारी जरूरत के अनुसार कार्यालय में आएंगे और मेडिकल सर्विसेज व इससे जुड़े कार्य निर्बाध जारी रहेंगे। पीडीएस के अंतर्गत आने वाली राशन की दुकानें, फल, सब्जी, डेयरी, किराना की दुकानें, मीट, मछली, पशु के चारे, खाद, बीज और पेस्टीसाइज की दुकानें खुली रहेंगी। परंतु नागरिकों को नियमानुसार 3 मई तक लॉकडाउन का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त जरूरत के अनुसार जिला प्रशासन होम डिलीवरी भी उपलब्ध करवाएगा। बुधवार को लघु सचिवालय में हुई बैठक में डीसी ने यह निर्णय लिए। यदि कोई अस्पताल या नागरिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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तय से ज्यादा फीस चार्ज नहीं करेंगे डॉक्टर
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में डीसी ने कहा कि मरीज की अस्पताल में आने से पहले थर्मल स्कैनिंग होगी, उसको मास्क लगा होना चाहिए, अगर मरीज ने मास्क नहीं पहना है तो उसे मास्क व सैनिटाइजर संबंधित अस्पताल उपलब्ध करवाएगा। डॉक्टर अस्पताल की तय ओपीडी फीस से ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे। बैठक में मेडिकल कॉलेज के निदेशक जगदीश दुरेजा, संयुक्त निदेशक ईशा कांबोज, सीएमओ डा. अश्विनी आहूजा व आईएमए के प्रधान अरुण गोयल मौजूद रहे।
यह है निर्देश-
मरीज के लिए... एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं जा सकेगा
जो भी मरीज आएगा, उसके पास संबंधित अस्पताल का आई कार्ड होगा। जिससे कि उसे अपने घर से अस्पताल आने तक आसानी रहेगी। इसके अलावा मरीज के साथ केवल एक व्यक्ति ही अस्पताल में आ सकता है। इससे संबंधित पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी मरीज के साथ एक व्यक्ति से ज्यादा न हो। आने से पहले मरीज संबंधित अस्पताल में फोन करके अपने चेकअप का निर्धारित समय लेेगा।
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डॉक्टर के लिए.. सर्जरी नहीं करेंगे, संदिग्ध की सूचना देंगे
वहीं डाक्टर भी लॉकडाउन के दौरान रूटिन व इलेक्टिव सर्जरी नहीं करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि यदि आपको लगता है कि मरीज को कोरोना से संबंधित लक्षण हैं तो उसे तुरंत कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेज दें, इसमें कोई लापरवाही न हो।
इस सेक्टर में ये संस्थान खोलने के निर्देश
मेडिकल : अस्पताल, पशु अस्पताल और मेडिकल से संबंधित कैमिस्ट, फार्मासिस्ट, लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस की सेवाएं निर्बाध जारी रहेंगी। मेडिकल पर्सनल, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ तथा अस्पताल से जुड़े अन्य सेवाओं को ले जाने के लिए परिवहन सुविधाएं जारी रहेंगी।
पीडीएस दुकानें : आदेशों में पीडीएस के अंतर्गत आने वाली राशन की दुकानें, फल, सब्जी, डेयरी, किराना की दुकानें, मीट, मछली, पशु के चारे, खाद, बीज और पेस्टीसाइज की दुकानें खुली रहेंगी।
अन्य सेक्टर : इनमें बैंक इंश्योरेंस कार्यालय, एटीएम व बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी गतिविधियां, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीफोन व इंटरनेट सेवाएं, केबल सर्विस, आईटी, मेडिकल व फार्मासिटिकल के लिए ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस से जुड़े स्टोर, बिजली सेवाओं से जुड़ी यूनिट, कैपिटल और ऋण बाजार से जुड़ी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, सरकारी सेवाओं के लिए कॉल सेंटर, खेती/किसानों से जुड़ी सेवाएं, कृषि यंत्रों के लिए सीएचसी, कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें जिनमें स्पेयर पार्ट्स इत्यादि शामिल हैं, खुली रहेंगी।
रॉ मेटिरियल : ट्रकों की मरम्मत के लिए हाइवे पर पेट्रोल पंप के नजदीक रिपेयर की दुकानें, मछली पालन से जुड़ी फीड, मछली पालन का प्लांट, जरूरी सामान से जुड़े मेनुफैक्चरिंग यूनिट, मेडिकल डिवाइस, फार्मासिटिकल और इससे संबंधित रॉ मेटिरियल यूनिट, खाने के सामान, दवाईयों, फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड एवं बीज की पैकेजिंग से जुड़ी मेनुफैक्चरिंग यूनिट व 50 प्रतिशत लेबर के साथ चाय फैक्ट्री और इसके प्लांट खुले रहेंगे।
इमरजेंसी : जरूरी सामान के लिए परिवहन सेवाएं, अग्रिशमन से संबंधित परिवहन सेवाएं, राहत कार्यों में लगे रेलवे, एयरपोर्ट्स और समुद्री सेवाएं, राज्य की सीमा से बाहर एलपीजी, खाने का सामान, दवाईयों से जुड़ी सप्लाई, कृषि व फसल से जुड़ी मशीनों की आवाजाही जारी रहेंगी।
इन पर अभी भी पाबंदी
-शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी।
-मौत होेने पर : अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति के संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं।
-विदेशी यात्री : जो व्यक्ति 15 फरवरी के बाद विदेश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें घर पर ही रहना होगा। उस व्यक्ति को अपनी सूचना स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। सूचना ना देने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीसी ने गांव में नौजवानों द्वारा ठीकरी पहरा लगाये जाने व गांव से बाहर के व्यक्ति को गांव में न प्रवेश करने दिया जाए। यह आदेश 3 मई तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की पालना जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिले के सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार व संबंधित एसडीएम सुनिश्चित करेंगे।
379 में से 341 की रिपोर्ट नेगेटिव, 32 पेंडिंग
जिले में कोरोना वायरस से संदिग्ध कुल 379 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए थे, इनमें से 7 व्यक्तियों के सैंपल रिपीट किए गए हैं। 341 की रिपोर्ट नेगेटिव है। 32 की रिपोर्ट आना शेष है। जिले में अब तक 6 पॉजिटिव केस पाए गए थे, जिनमें से 3 मरीज दूसरे टेस्ट होने पर नेगेटिव हो चुके हैं। सिविल सर्जन डॉ. अश्विनी आहुजा ने बताया कि अब तक विदेश से आए यात्रियों की संख्या 1012 हो चुकी है, जिनमें से 685 व्यक्ति 28 दिन या इससे अधिक दिनों का सर्विलांस समय पूरा कर चुके हैं, 327 व्यक्ति अभी सर्विलांस पर हैं। इन 327 में से 190 व्यक्ति 14 दिन के सर्विलांस पर तथा शेष 137 व्यक्ति 28 दिनों के सर्विलांस पर हैं। बुधवार को एक डिस्पले नोटिस किया गया है तथा सभी संस्थाओं से प्राप्त फ्लू ओपीडी की संख्या 88 है। ब्लॉक स्तर की टीमों द्वारा 24421 घरों का सर्वे किया गया जिनमें कुल 1 लाख 23 हजार 167 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई और इन सभी को कोरोना वायरस से बचाव बारे जागरूक किया गया।
चालक के साथ एक व्यक्ति की छूट
राज्य के अंदर व अन्य राज्यों से आने वाले सभी ट्रकों में सामान लेकर आने वाले व खाली ट्रक जो सामान लेने के उद्देश्य से सड़क पर जा रहे हैं उनको चालक के साथ एक अतिरिक्त व्यक्ति की छूट रहेगी, इन ट्रकों के ड्राइवरों के पास मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस और रोड परमिट होना जरूरी है। अगर वह शर्तें पूरी नहीं करते तो उन्हें परमिट नहीं दिया जाएगा।
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