कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उपायुक्त निशांत यादव ने बताया कि मंगलवार को नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के साथ सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि रात को होने वाले कार्यक्रम की प्रशासन द्वारा जो अनुमति दी गई थी, वह भी रद कर दी गई है।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। वे सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से नहीं जा सकेंगे। कर्फ्यू के समय लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी जा सकती है, जिन लोगों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है, उनमें कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति तथा नगरपालिका व नगर निगम सेवाओं/ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी-मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, आर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, बिजली कर्मी, अग्निशमन विभाग, मान्यता प्राप्त पत्रकार और कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा।
आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने-आने पर पाबंदी नहीं
उपायुक्त ने बताया कि अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान अस्पताल, दवाई की दुकानें और एटीएम खुला रहने की अनुमति दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी आने-जाने की अनुमति होगी। आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति होगी।
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किसान मंडी में ले जा सकता है गेहूं
उपायुक्त ने बताया कि किसान इमरजेंसी में रात के समय गेहूं की फसल अनाज मंडी में ले जा सकता है। वहीं किसान खेत में भी काम कर सकते हैं। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके लिए जल्द ही इनके संचालकों के साथ बैठक भी की जाएगी।