गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा में लंबे समय से लंबित नई सदस्यता का मामला सुलझ गया है। राज्य सरकार की ओर से आवश्यक अनुमति दिए जाने के बाद नए आजीवन सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नई सदस्यता 11 फरवरी से 45 दिनों की अवधि तक बनाई जा सकेगी। यह अनुमति उस स्थिति में दी गई है जब सभा की गवर्निंग बॉडी अस्तित्व में नहीं है, ऐसे में विशेष प्रावधानों का उपयोग करते हुए नए सदस्यों को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
सर्व ब्राह्मण सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बड़ौता ने बताया कि समाज के आग्रह पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा के सहयोग से नई सदस्यों के लिए अनुमति मिली है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पंजीकरण एवं विनियमन सोसायटी अधिनियम, 2012 की धारा 85 के तहत विशेष प्रावधान लागू करते हुए राज्य सरकार ने सदस्यता ग्रहण की अनुमति प्रदान की है। जिला रजिस्ट्रार, फर्म्स व सोसायटीज की ओर से सभा के प्रशासक को जारी पत्र में राज्य रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज, हरियाणा की मंजूरी से अवगत कराया गया। प्रशासन को सरकार ने जारी आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सदस्यता की शर्तें
सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए 1100 रुपये शुल्क आवेदक के स्वयं के खाते से चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन माध्यम से जमा होगा। पुराने आजीवन सदस्यों की सूची संस्था की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो।