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Karnal News: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पंचायती जमीन नहीं हो सकी कब्जामुक्त

Fri, 20 Mar 2026 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
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तरावड़ी। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नीलोखेड़ी क्षेत्र के गांव पधाना की करीब 88 एकड़ पंचायती जमीन अब तक कब्जामुक्त नहीं हो सकी है। जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू किए जाने के बावजूद मामला लटका है।
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हाईकोर्ट ने इस जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर नियमानुसार नीलामी करवाने के आदेश दिए थे। इसके बाद प्रशासन ने जमीन की निशानदेही करवाई और कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की। बीडीपीओ स्तर पर रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई थी और डीसी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। सरपंच आशीष राणा ने कहा कि मामले को लेकर एसडीएम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कुछ जमीन पंचायत के नाम है जबकि शेष पर किसान वर्षों से खेती कर रहे हैं। पंचायत ने भी कब्जा हटाने की मांग की है। संवाद
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