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जिला बार एसो. चुनाव को लेकर फिर गहराया विवाद

Thu, 08 Dec 2016 12:54 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, करनाल
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जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर एक बार फिर मामला गरमा गया है। पिछले एक साल से चुनाव को लेकर तनातनी रही। अब नए सिरे से बार काउंसिल आफ पंजाब एंड हरियाणा के आदेश पर 22 दिसंबर को चुनाव होने तय किए गए हैं। चुनाव को लेकर एक पक्ष ने बैठक करके चुनाव की घोषणा कर दी है और इसके लिए बकायदा आरओ भी तैनात कर दिए गए हैं। वहीं, दूसरी ओर वर्तमान प्रधान दीपक सचदेवा का कहना है कि यह सब इंलीगल है।
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बैठक करने को लेकर सचिव छवि जैन को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। गुरुवार को इस मामले को लेकर बैठक की जाएगी। बता दें कि बार एसो. के चुनाव 23 मई को हुए थे, इसमें दीपक सचदेवा को एक वोट से हार का सामना करना था और निर्मल स्टौंडी विजयी रहे थे। हालांकि, बाद में यह मामला बार काउंसिल और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 16 सितंबर को दोबारा से केवल प्रधान पद के लिए चुनाव हुआ था।

इसमें दीपक सचदेवा ने निर्मल सचदेवा को 66 वोटों से हराया और वे प्रधान चुने गए। अब बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा की ओर से सभी जिला बार एसो. में 22 दिसंबर को चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत एक पक्ष के लोगों ने चुनाव कराने को लेकर बैठक की और इसके लिए शयो सिंह चौहान को चुनाव अधिकारी व मनीष लाठर, बृज शर्मा व अनुुज गुप्ता को सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। एक पक्ष का दावा है कि 22 दिसंबर को ही चुनाव होंगे। वहीं, वर्तमान प्रधान दीपक सचदेवा ने कहा कि यह बैठक और चुनाव तिथि असंवैधानिक है। इसको लेकर गुरुवार को हाउस की बैठक की जाएगी।
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मेेरा चुनाव एक साल के लिए हुआ है : दीपक सचदेवा
इस बारे में वर्तमान प्रधान दीपक सचदेवा का कहना है कि उनका चुनाव एक साल के लिए हुआ है और बकायदा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों पर हुआ है। कुछ लोगों के बैठक करने से कुछ नहीं होता है। बैठक और चुनाव का निर्णय गलत है। वे इस मामले को लेकर गुरुवार को बैठक करेंगे। इसके अलावा, बिना सहमति के बैठक बुलाने को लेकर महासचिव छवि जैन को सस्पेंड कर दिया गया है।

22 को होगा चुनाव : एडवोकेट छवि जैन
इस बारे में बार एसो. की महासचिव छवि जैन का कहना है कि मैं बार की कर्मचारी नहीं हूं, पदाधिकारी हूं। मुझे प्रधान ने नहीं चुना, बल्कि एसो. के वकीलों ने चुना है। प्रधान के पास ऐसी कोई अथोरिटी नहीं है, कि वे मुझे सस्पेंड कर सकें। किसी को मैसेज करने से कुछ नहीं होता। बार काउंसिल के निर्देशों की ओर से ही मैंने बैठक बुलाई थी। मीटिंग बुलाने की पावर महासचिव के पास है। बैठक में वकीलों ने निर्णय लिया है कि 22 दिसंबर को चुनाव होगा। इसके लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सब कुछ बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के निर्देशों और कानून के हिसाब से ही हो रहा है।
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