माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) आरएस बाठ ने अनाधिकृत कॉलोनियों पर शिकंजा कसते हुए एक ई-मेल जारी कर लोगों से सुझाव मांगे हैं। वहीं, सीएचडी सिटी और अल्फा सिटी का दौरा कर यहां आवासीय भवनों में व्यावसायिक (कॉमर्शियल) गतिविधियां पाए जाने पर 10 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए। ऐसी गतिविधियां जिनसे यहां किसी को कोई अड़चन उत्पन्न हो, इसके लिए तय शुल्क जमा कर वैधानिक अनुमति लेना अनिवार्य है।
डीटीपी आरएस बाठ ने बताया कि लोगों के सुझाव व अवैध कॉलोनी बनने से रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति सूचना दे सके, इसके लिए एक ई-मेल suggestiondtp@gmail.com जारी की गई है। उन्होंने बताया कि सीएचडी सिटी व अल्फा सिटी का भ्रमण किया गया तो पाया कि यहां आवासीय भवनों में बड़ी संख्या में कॉमर्शियल गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जो गलत है। ऐसे ही 10 भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसके बाद इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यदि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, क्लीनिक, अधिवक्ता चैंबर आदि बनाता है तो उसकी अनुमति लेनी होगी, साथ ही इसकी निर्धारित फीस जो करीब 60 हजार रुपये प्रति पांच साल है, को जमा करना होगा। यदि कोई अनुमति मांगता है तो उसे अनुमति सिर्फ पांच दिन के अंदर जारी कर दी जाएगी। साथ ही यह भी सर्वे किया जा रहा है कि इन कॉलोनियों में कोई बिना कंपलीशन सर्टिफिकेट के तो नहीं रहा है, उनको भी शीघ्र ही नोटिस जारी किया जाएगा।