माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए राइट टू सर्विस आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बिजली निगम बिना मीटर रीडिंग के दो बार से अधिक औसत बिल जारी नहीं कर सकेगा। आयोग ने 31 मार्च तक ऐसे लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश दिए हैं। करनाल में ऐसे 800 से अधिक मामले हैं। इनमें बिना रीडिंग के बिल भेजे जाने की शिकायत दर्ज है।
अधीक्षक अभियंता नसीब सिंह ने बताया कि 31 मार्च तक सभी विवादित मामलों की जांच कर सही रीडिंग के आधार पर बिल दुरुस्त किए जाएंगे। उपभोक्ता अपनी शिकायत नजदीकी कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। भविष्य में बिना रीडिंग के बार-बार बिल जारी करने की पुनरावृत्ति नहीं होगी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। ब्यूरो