संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। संपत्ति कर बकायादारों के खिलाफ नगर निगम सख्त हो गया है। निगम ने सेक्टर 12 स्थित सुपर मॉल व हर्षा के3सी मॉल को सात दिन का नोटिस देकर बकाया टैक्स जमा कराने को कहा है। इन दोनों मॉल में करीब 99 व्यावसायिक इकाइयां हैं। जिन पर 2010-11 से करीब 51 लाख रुपये का टैक्स बकाया है। नगर निगम आयुक्त डा. मनोज कुमार के आदेश पर टैक्स वसूली के लिए निगम की ओर से हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 128, 129 व 130 के तहत सात दिन का नोटिस दिया गया है।
निगम के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने बताया कि यदि इस अवधि में बकाया टैक्स निगम के खजाने में नहीं आया तो उनकी दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा निगम ने शहर के 9 लाख से ऊपर बकाया के 20 प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों की सूची तैयार की है। जिन पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। इसके लिए नगर निगम नोटिस तैयार कर रहा है, जो जल्द भेजे जाएंगे। नोटिस के बावजूद जो बकायादार टैक्स जमा नहीं कराएगा उनकी प्रॉपर्टी सील की जाएगी।
करोड़ों का बकाया है टैक्स
नगर निगम आयुक्त डा. मनोज कुमार ने कहा कि नगर निगम का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स करोड़ों में व भारी भरकम है। इसमें सरकारी विभाग व गैर सरकारी प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। इसके अलावा एक लाख और इससे ऊपर के भी बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर हैं। नगर निगम का प्रयास है कि बकायादारों से टैक्स की वसूली की जाए। यदि बकायादारों से प्रॉपर्टी टैक्स निगम के खजाने में जमा होता है तो यह शहर के विकास और जनता की सुविधाओं पर खर्च होगा।