केस फाइल के हवाले अनुसार एचसी रघुबीर सिंह 10 दिसंबर 2022 को अपनी ड्यूटी करते हुए लघु सचिवालय कैथल के पास उपस्थित था। वहां उसे सूचना मिली कि हनुमान वाटिका में एक युवक जितेश उर्फ सांडा वासी गोहाना अवैध पिस्तौल लिए हुए है।
कैथल में अतिरिक्त सेशन जज डा. अमित कुमार गर्ग ने अवैध पिस्तौल रखने के जुर्म में एक युवक को चार साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर चार महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी नहीं होगी। इस बारे में थाना सिविल लाइन में 10 दिसंबर 2022 को शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा नंबर 533 दर्ज किया था। अदालत में स्टेट की ओर से केस की पैरवी डीडीए जेबी गोयल और एडीए पुष्पेंद्र सैनी ने की।
विज्ञापन
केस फाइल के हवाले अनुसार एचसी रघुबीर सिंह 10 दिसंबर 2022 को अपनी ड्यूटी करते हुए लघु सचिवालय कैथल के पास उपस्थित था। वहां उसे सूचना मिली कि हनुमान वाटिका में एक युवक जितेश उर्फ सांडा वासी गोहाना अवैध पिस्तौल लिए हुए है। इसके बाद एचसी रघुबीर सिहं अपराध शाखा-एक कैथल को रेडिंग पार्टी में शामिल करके हनुमान वाटिका पहुंचा तो सूचना के अनुसार वहां एक युवक बैठा दिखाई दिया। जिसको पुलिस ने काबू कर लिया। उसने अपना नाम जितेश उर्फ सांडा निवासी गोहाना बताया।
तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी अनलोडिड पिस्तौल 12 बोर बरामद हुआ। जांच के दौरान जितेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और चालान तैयार करके अदालत के सुपुर्द कर दिया। मामले में कुल सात गवाह एग्जामिन करवाए गए। एडीजे डॉ अमित गर्ग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जितेश को अवैध पिस्तौल रखने का दोषी पाया व गवाहों और सबूतों के आधार पर उसे चार साल की सख्त कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।