सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों की अब खैर नहीं है। इन पर यातायात पुलिस नजर रखेगी। वाहनों की जांच करने के साथ ही यातायात पुलिस को धूम्रपान करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए इस कार्य की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके लिए यातायात प्रभारी मुकेश कुमार ने टीम का गठन किया है। जो जिले में अलग-अलग जगहों पर गश्त करेगी। वहीं जो नागरिक सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी, सिगरेट व अन्य प्रकार का नशा करता पाया गया तो उस पर 200 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ आवश्यक कार्रवाई होगी।
बता दें कि शैक्षणिक संस्था, कार्यालय व सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने वाले पर दो सौ रुपये जुर्माना किया जाएगा। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर स्कूल के 100 मीटर परिधि में धूम्रपान करना और तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध किया हुआ है लेकिन अब यातायात पुलिस भी इस ओर विशेष नजर रखेगी। अब यातायात नियमों के साथ-साथ लोगों को सिगरेट व तंबाकू के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के लिए अभियान चलाएगी।
अधिनियमों की उल्लंघन पर सजा व जुर्माना व दोनों का प्रावधान-सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा-4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट या किसी अन्य ढंग से धूम्रपान पर प्रतिबंध है। सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई नियमों की उल्लंघन करता है तो 200 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।
पहले लोगों को समझाया जाएगा, न मानने पर होगी कार्रवाई-यातायात प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि लोगों को धूम्रपान की लत से छुटकारा दिलाने के लिए विभाग ने यह कदम उठाया है। इसके लिए टीम का भी गठन किया गया है। जो वाहन चालकों को यातायात नियमों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान न करने की सलाह देंगे। नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।