संवाद न्यूज एजेंसी
पूंडरी/कलायत। आगामी दो मार्च को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर एसपी राजेश कालिया ने नगर पालिका पूंडरी व कलायत के सभी बूथों का निरीक्षण किया। पूंडरी में आठ जगह 16 बूथ व कलायत में 16 जगह 16 बूथ बनाए गए है। एसपी ने इन सभी बूथों का निरीक्षण किया व सुरक्षा व्यवस्था पर दिशा-निर्देश दिए।
एसपी राजेश कालिया ने कहा कि निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न करवाने के लिए कैथल पुलिस कटिबद्ध है। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए है। सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाएगी। कहा कि मतदाता पूरी निडरता के साथ अपने विवेक व स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जहां भी मतदान केंद्र हैं। वहां पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं।
एसपी ने कहा कि जिला पुलिस के खुफिया विभाग द्वारा संदिग्ध किस्म के लोगों पर तथा सोशल मीडिया पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। मतदान के दौरान अगर कोई व्यक्ति आमजन को प्रभावित करें तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
एसपी ने आमजन से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में भाग लें। यदि उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़े तो वे तुरंत पुलिस प्रशासन को 112 पर सूचित करें। साथ ही उन्होंने असामाजिक तत्वों को साफ आगाह किया कि अगर चुनाव में किसी तरह के असामाजिक कार्य करने की मंशा रखते है तो संभल जाए वरना पुलिस सख्त से कदम उठाएगी।
लाइसेंसशुदा हथियार संबंधित थानों में जमा कराएं : डीसी
जिलाधीश प्रीति ने आगामी दो मार्च को होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर कलायत, सीवन व पूंडरी नगर पालिका के सभी लाइसेंसशुदा हथियार धारकों को संबंधित थानों में जमा करवाना के आदेश जारी किए हैं। डीसी ने अपील करते हुए कहा कि सभी लाइसेंसशुदा हथियार धारक अपने हथियार नजदीकी थानों व पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवा दें।
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी व्यक्ति के पास हथियार पाया जाता है या कोई व्यक्ति घातक शस्त्र लेकर घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह से व्यक्ति को बाधा या चोट पहुंचाने और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक धरोहर, शांति में बाधा उत्पन्न होने की आशंका होती है। इसके चलते किसी भी आग्नेयास्त्र और हथियार ले जाने पर रोक लगाना और लाइसेंसधारियों के कब्जे में सभी आग्नेयास्त्रों को संबंधित पुलिस स्टेशनों या पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा कराना आवश्यक है ताकि निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया जा सके। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में पुलिस विभाग के अधिकारियों, उपमंडल मजिस्ट्रेट को इसे पूरी तरह से सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए गए हैं।