संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिले की तीन नगर पालिकाओं कलायत, सीवन व पूंडरी में आगामी दो मार्च को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन 11 फरवरी से भरे जाएंगे। यह जानकारी डीसी प्रीति ने दी है।
उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित निकाय क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी निकायों में 11 से 17 फरवरी तक राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे। 18 फरवरी को इनकी जांच होगी।
चुनाव के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार 19 फरवरी को सुबह 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन तीन बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके बाद 19 फरवरी को ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों, मतदान केंद्रों की सूची निर्धारित स्थान पर चस्पा कर दी जाएगी। दो मार्च को सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा।
चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर 12 मार्च को सुबह आठ बजे से मतगणना करवाई जाएगी और इसी दिन चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। उन्होंने बताया कि नगर पालिका प्रधान के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति की महिला एवं अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। नगर पालिका में पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10वीं, महिला, अनुसूचित जाति के लिए आठवीं और अनुसूचित जाति की महिला के लिए पांचवीं पास होना जरूरी है।
डीसी प्रीति ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए दो हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए एक हजार रुपये की जमानत राशि तय की गई है। पार्षद पद के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए एक हजार रुपये, अनुसूचित जाति, बीसी ए, बीसी बी और महिला के लिए 500 रुपये की जमानत राशि तय की गई है।
डीसी ने रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए हैं। नगर पालिका कलायत के लिए आरओ शुगर मिल के एमडी कृष्ण कुमार, एआरओ तहसीलदार कलायत दिनेश ढिल्लों नियुक्त किए हैं। नगर पालिका पूंडरी में आरओ एसडीएम कैथल अजय सिंह और एआरओ नायब तहसीलदार पूंडरी अंशुल अरोड़ा रहेंगे। नगर पालिका सीवन में आरओ एसडीएम गुहला प्रमेश सिंह व एआरओ तहसीलदार गुहला मंजीत मलिक रहेंगे।
ये रहेगी चुनावी खर्च की सीमा
डीसी प्रीति ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 12 लाख 50 हजार रुपये, पार्षद पद के लिए तीन लाख रुपये तय की गई है। बताया कि सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च को ब्योरा रखना होगा और उसे चुनाव समाप्त होने के बाद 30 दिनों के अन्दर संबंधित आरओ को जमा करवाना होगा।
यदि कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो उसे पांच साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। डीसी ने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिंदी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। साथ ही अलग-अलग तीन दिनों में स्थानीय टीवी चैनल और केबल नेटवर्क पर प्रसारित करवानी होगी। जिला प्रशासन की आरे से आमजन को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।