संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। जिला सत्र न्यायाधीश रितु वाईके बहल ने हत्या के एक दोषी को उम्र कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने जुर्माने की राशि मृतक के वारिसों को देने के आदेश भी दिए हैं।
इस बारे में मृतक प्रदीप की पत्नी रीना निवासी पबनावा गांव ने 22 जून 2023 को थाना ढांड में धारा 302 आईपी के तहत एफआईआर नंबर 108 दर्ज करवाई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए जसवीर ढांडा ने की।
शिकायतकर्ता रीना का पति प्रदीप 22 जून 2023 को सुबह करीब आठ बजे स्नानघर में था। इस बीच उसका देवर प्रतीश उर्फ मुकेश अपनी माता के साथ झगड़ा कर रहा था। प्रदीप जब बीच बचाव करवाने गया तो प्रतीश ने चाकू निकालकर उसकी छाती में मारा जो उसके दिल में लगा। इस पर प्रदीप जमीन पर गिर गया। रीना का कहना था कि उसका देवर प्रतीश उसके पति से पहले से ही रंजिश रखता था और आपस में इन दोनों भाइयों की बोलचाल भी नहीं थी।
प्रतीश पहले भी कई बार प्रदीप को मारने की धमकी दे चुका था। चाकू लगने के बाद प्रदीप को सरकारी अस्पताल कुरुक्षेत्र ले जाया गया, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद प्रतीश मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके प्रतीश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान बनाकर अदालत के सुपुर्द कर दिया। शिकायत पक्ष की ओर से मामले में कुल 12 गवाह एग्जामिन करवाए गए। दोनोंं पक्षों को सुनने के बाद गवाहों और सबूतों की रोशनी में सत्र न्यायाधीश ने अपने 30 पेज के फैसले में प्रतीश को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैेद की सजा सुनाई।