संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने स्मैक बेचने के दोषी सुनील उर्फ बिल्लू को पांच वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने अपराधी से 172 ग्राम स्मैक बरामद की थी। इस बारे में एसआई अजीत राय ने चार अप्रैल 2016 को थाना सिविल लाइन थाना में एनडीपीएस नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब स्टांस एक्ट की धारा 21, 27, 29 (61) के तहत केस दर्ज किया गया था।
राज्य की ओर से केस की पैरवी डीडीए सुखदीप सिंह ने की। उन्होंने दायर किए केस के मुताबिक बताया कि घटना के दिन पुलिस की टीम करनाल रोड स्थित पदमा सिटी मॉल के पास मौजूद थी। सूचना पर कैथल के सुभाष नगर निवासी सुनील उर्फ बिल्लू घर पर छापा मारा। पुलिस को देखते ही वह एक बंद प्लास्टिक का डिब्बा लेकर भागने लगा लेकिन पुलिस ने उसे काबू कर लिया।
जब मजिस्ट्रेट के सामने उसकी तलाशी ली गई तो उसे पास से 172 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत के सुपुर्द कर दिया।
मामले में कुल 11 गवाह पेश किए गए। अदालत ने आरोपी को भी बचाव का अवसर दिया। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने सुनील को दोषी पाया व पांच साल के कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।