कैथल। हरियाणा सरकार द्वारा संचालित की जा रही आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना के माध्यम से आर्थिक मदद दी जाती है। डीसी प्रदीप दहिया ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में बालिकाओं के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन्मी अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की राशि जीवन बीमा निगम में निवेश की जाती है। एलआईसी की ओर से लाभार्थी के नाम से एक सदस्यता सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।
इस सर्टिफिकेट के माध्यम से बच्ची के वयस्क होने बाद लगभग एक लाख रुपये मिलेगा लेकिन उस समय लाभार्थी लड़की अविवाहित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए लाभार्थी लड़की के जन्म प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति, परिवार पहचान पत्र संख्या, राशन कार्ड, जाति प्रमाणपत्र (केवल अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक है), बीपीएल कैटगरी से जुड़े दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।