हरियाणा के कैथल में सेशन जज ऋतु वाईके बहल की अदालत ने हेरोइन रखने के दोषी को दो साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
स्टेट की ओर से केस की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी जसवीर ढांडा ने बताया कि 17 अगस्त 2019 को पुलिस पार्टी नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए प्रताप गेट, डोगरा गेट, चंदाना गेट होते हुए कुतुबपुर रोड पर अंडर पास डेरा सिल्ला खेड़ा के पास पंहुची।
वहां एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि प्रदीप कुमार निवासी नरवलगढ़ काफी समय से नशीला पदार्थ बेचने का कार्य कर रहा है। उसके विरुद्ध पहले भी थाना सिविल लाइन कैथल में हेरोइन बेचने का केस दर्ज है। प्रदीप कुमार अपनी गाड़ी में डेरा सिल्ला खेड़ा में हेरोइन देने के लिए आएगा। इस पर पुलिस ने रेडिंग पार्टी तैयार करके नाकाबंदी शुरू की।
कुछ देर के बाद एक गाड़ी गांव कुतुबपुर की तरफ से आती दिखाई दी। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया। गाड़ी के चालक ने थोड़ा पीछे गाड़ी को रोका। पुलिस ने चालक को गाड़ी से नीचे उतारकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रदीप कुमार निवासी नरवलगढ़ बतलाया।
जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 70 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में भेज दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन जज ऋतु वाईके बहल ने प्रदीप को हेरोइन बेचने का दोषी पाया व दो साल सख्त कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।