फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Narnaul: 2.5 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर चला पीला पंजा, अन्य जगहों पर भी होगी कार्रवाई

Wed, 28 Feb 2024 06:56 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल (हरियाणा)

सार

आम जन से बार-बार यही अपील की जाती है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई प्लाट प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें और न ही अवैध निर्माण करें।
विज्ञापन
कार्रवाई करते हुए। - फोटो : संवाद
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा महेंद्रगढ़-नारनौल में जिला नगर योजनाकार नारनौल ने बुधवार को शहरी क्षेत्र अटेली मंडी रोड पर लगभग 2.5 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई की। राजस्व संपदा खोर तहसील अटेली में कुछ लोगों द्वारा लगभग 2.5 एकड़ में महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से बिना लाइसेंस अनुमति लिए अवैध कॉलोनी बनाई जा रही थी व रोड नेटवर्क बिछाए जा रहे थे।

विज्ञापन


यह पूरी कार्रवाई जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह सिहाग, सतेंद्र सहायक नगर योजनाकार, सुमित जेई, अशोक एफआई, योगेंद्र और नरेश व जिला प्रशासन की मदद से तोड़ा गया। इस कार्रवाई में 6 डीपीसी व सभी कच्चे रोड नेटवर्क उखाड़ा गया।

जिला नगर योजनाकार मंदीप सिंह सिहाग ने लोगों से अपील की है कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करे तथा महानिदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस अनुमति लेने के उपरांत ही कृषि भूमि का रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करे अन्यथा चूककर्ताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 
विज्ञापन


कोई भी प्लाट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे व निर्माण करने से पूर्व नियमानुसार अनुमति लेने बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय नारनौल से किसी भी कार्यदिवस में पता किया जा सकता है। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में जिले में अन्य स्थानों पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों तथा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें