हरियाणा के कैथल में पॉक्सो विशेष न्यायालय व महिला विरुद्ध अपराधों में विशेष न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 12 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने पांच लाख रुपये की राशि डीएलएसए के माध्यम से भी देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना राशि मिलने पर पीड़िता को 45 हजार रुपये दिए जाएंगे।
पीड़िता के पिता ने गत वर्ष 19 मई को चीका थाने में धारा 363, 366-ए, 37(2)एन, 373(3), 376 आईपीसी और धारा 4(2), 6 पोक्सो एक्ट के तहत केस नंबर 137 दर्ज करवाया था। सरकार की ओर से पैरवी डीडीए जय भगवान गोयल ने की।
उन्होंने बताया कि गत वर्ष 16 मई को सुबह चार बजे शिकायतकर्ता की छोटी लड़की को सोनू बहला-फुसला कर ले गया। उन्होंने लड़की की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। उसने शक जाहिर किया कि उसे सोनू बहला-फुसला कर ले गया है।
पुलिस ने 19 मई को चीका थाने में धारा 363, 366-ए, 37(2)एन, 373(3), 376 आईपीसी और धारा 4(2), 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके लड़की की तलाश की और उसे वारिसों को सौंप दिया। पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद गवाहों और सबूतों को देखते हुए एडीजे डॉ. गगनदीप कौर ने सोनू को दोषी करार देते हुए 25 साल की कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 12 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।