संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन से पहले एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जा सकता है। उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। चुनाव लडऩे वाले लेन देन चेक, ड्राफ्ट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड, आरटीजीएस व एनईएफटी के माध्यम से ही करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने बताया कि यदि चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यय की किसी भी मद के लिए उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को देय राशि 10 हजार रुपये से
अधिक नहीं है तो ऐसा व्यय उक्त बैंक खाते से निकालकर नकद में किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एलडीएम के माध्यम से सभी बैंको को निर्देश दिए जा चुके हंै कि उम्मीदवारों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक में उचित व्यवस्था की जाए। जैसे ही नामांकन-पत्र उम्मीदवार द्वारा जमा किया जाएगा, उसके साथ ही उसके खर्च का मीटर भी शुरू हो जाएगा।
खर्च की निगरानी के लिए कई टीमें बनाई जा चुकी हैं। चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चैक करवाना जरूरी और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा।
निर्धारित स्थानों पर ही लगाएं चुनाव प्रचार सामग्री
सभी राजनीतिक दल आचार संहिता और डिफेंसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट का पालन करना सुनिश्चित करें। कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार केवल निर्धारित किए गए स्थानों पर ही रैली एवं जनसभा कर सकते हैं और प्रचार से संबंधित होर्डिंग, बैनर व पोस्टर लगा सकते हैं। चुनाव के दौरान प्रयोग की जाने वाले सभी संबंधित वस्तुओं के दाम भी निर्धारित करके प्रति राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवा दिए हैं।
बैनर व पोस्टर पर हो प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता
सभी दल/उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर प्रिंट करवाएं, उस पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा हो। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो आरपी एक्ट 1951 की धारा 127ए के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। इन चीजों के लिए सभी को अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।