अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर की अदालत ने सुनाया फैसला, दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने डीएलएसए के माध्यम से भी पीड़ित लड़की को चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया हैं। लड़की के पिता ने इस मामले में नौ जून 2022 को केस दर्ज करवाया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की।
गोयल ने पुलिस रिपोर्ट के हवाले से बताया कि शिकायतकर्ता की लड़की आठ जून 2022 को बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। उसकी कई जगह तलाश की गई लेकिन कोई पता नहीं चला। शिकायतकर्ता ने शक जाहिर किया कि उसकी लड़की को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। मामले के जांच के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने अपनी लड़की के थाने में धारा 161 सीआपीसी के तहत बयान दर्ज करवाए। लड़की ने बयान में बताया कि चीका निवासी अली मोहम्मद उर्फ गोल्डी ने गांव ठेला हिमाचल प्रदेश में ले जाकर उससे कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने लड़की का मेडिकल परीक्षण करवाया और जज के सामने बयान कलमबद्ध करवाए। उसकी महिला सेल में काउंसलिंग भी करवाई गई। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके अली मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया और चालान बनाकर अदालत में जमा कर दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अली मोहम्मद को दोषी मानते हुए उसे 20 साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।