जींद। पंजाब और हरियाणा की तरफ से खनौरी व दातासिंह वाला बॉर्डर खुल गया है। शुक्रवार को पूरा दिन प्रशासनिक अधिकारी व अमला रास्ते की सफाई में लगा रहा। इसके बाद वाहनों की आवाजाही को शुरू कर दिया गया। ऐसे में दिल्ली-पटियाला नेशनल हाईवे पूरी तरह से खुल जाने से राहगीरों और वाहन चालकों की परेशानी दूर हो गई है। अब तक वाहन चालकों को लिंक मार्गों से 15 किलोमीटर का चक्कर लगा कर जाना पड़ रहा था, जिससे धन व समय दोनों ही बर्बाद हो रहे थे।
हालांकि, खनौरी बाॅर्डर पर हरियाणा की तरफ से वीरवार को ही रास्ता साफ कर दिया गया था, लेकिन पंजाब की सीमा में ट्रैक्टर व ट्राॅली खड़े थे। इसलिए रास्ता बाधित था। पंजाब पुलिस द्वारा शुक्रवार को साढ़े चार बजे तक सभी ट्रैक्टर ट्रालियों को हटाकर रास्ते को वाहनों के लिए खोल दिया गया है। हरियाणा की तरफ से दातासिंह वाला बार्डर शुक्रवार को पूरी तरह खुला-खुला नजर आया। अहतियात के तौर पर हरियाणा बाॅर्डर पर पुलिस तैनात है। वहीं, खनौरी बार्डर पर भी पंजाब पुलिस ने मोर्चा संभाले रखा और पंजाब के किसानों द्वारा छोड़े गए ट्रैक्टर ट्राॅलियां व अन्य वाहनों और पक्के मार्चों को हटाने का कार्य किया। जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है।
बाक्स
पिछले 13 माह से बंद था दातासिंह वाला बाॅर्डर का रास्ता
पंजाब पुलिस खनौरी बॉर्डर पर किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियां, अन्य वाहन और पक्के मोर्चे हटा दिए थे। वहीं, हरियाणा के दाता सिंह वाला बाॅर्डर को खोल दिया गया था। दर्जनभर जेसीबी, हाइड्रा मशीनों के सहारे बैरिकेडिंग हटा दी गई थी। किसान आंदोलन के चलते पिछले 13 माह से रास्ता बंद था। इसके चलते वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा था। रास्ता खुलने से वाहन चालकों की परेशानी दूर हो गई।
बाक्स
किसान आंदोलन को लेकर फिलहाल शांति
पंजाब व हरियाणा की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर फिलहाल शांति है। फिर भी जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश जिले में किसान आंदोलन के मद्देनजर बढ़ती संभावित अशांति, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आशंका और कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब जींद जिले की सीमाओं के भीतर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के जुलूस निकालने, भड़काऊ भाषण देने या लाउडस्पीकर के माध्यम से उत्तेजक संगीत बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, तलवार, गंडासा, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल जैसी ज्वलनशील सामग्री की बोतल, केन या ड्रम में खुले में बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।