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Jind News: पानी और सीवर का बिल होगा महंगा, 41 हजार से ज्यादा जल उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर

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31जेएनडी10: जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय जींद। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। शहरी क्षेत्रों में पानी और सीवरेज का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को अब इन सेवाओं के लिए अधिक जेब ढीली करनी होगी। हरियाणा सरकार ने जलापूर्ति और सीवरेज शुल्क की नई दरें निर्धारित की हैं। नई दरें अप्रैल 2027 से लागू होंगी। इसका असर जिले के 41,016 पेयजल व शहर के 23 हजार सीवरेज उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
नई व्यवस्था में पानी की खपत के आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग स्लैब निर्धारित किए गए हैं। वहीं सीवरेज सुविधा लेने वालों को जल बिल के आधार पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। नई दरों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को 10 किलोलीटर तक पानी की खपत पर तीन रुपये प्रति किलोलीटर शुल्क देना होगा।
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10 से अधिक और 20 किलोलीटर तक खपत पर छह रुपये प्रति किलोलीटर, 20 से अधिक और 30 किलोलीटर तक नौ रुपये 50 पैसे प्रति किलोलीटर तथा 30 किलोलीटर से अधिक पानी की खपत पर 12 रुपये प्रति किलोलीटर शुल्क निर्धारित किया गया है।
यानी अधिक पानी इस्तेमाल करने वाले परिवारों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। नई दरों का सबसे ज्यादा असर अधिक पानी खपत करने वाले परिवारों, बड़े आवासीय परिसरों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों पर पड़ने की संभावना है। वहीं कम पानी इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को निर्धारित स्लैब के अनुसार शुल्क देना होगा।

जल बिल का 25 फीसदी देना होगा सीवर शुल्क
नई व्यवस्था में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सीवरेज शुल्क जल बिल का 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसके अलावा वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं। नए जल और सीवर कनेक्शन के लिए भी श्रेणी और कनेक्शन के आकार के अनुसार शुल्क तय किया गया है। घरेलू, बहुमंजिला आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत कनेक्शनों के लिए अलग-अलग शुल्क लागू होंगे।

शहरों में रहने वाले हजारों परिवारों और संस्थानों पर पड़ेगा
जिले में नई दरों का असर अलग-अलग शहरों में रहने वाले हजारों परिवारों और संस्थानों पर पड़ेगा। जींद शहर में 18732 उपभोक्ता हैं। इसके अलावा जुलाना में 4,420, नरवाना में 8,856, सफीदों में 5,948 और उचाना में 2,672 उपभोक्ता हैं। इन शहरों में पानी और सीवर सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को नई दरें लागू होने के बाद संशोधित शुल्क के अनुसार भुगतान करना होगा।

हर साल पांच फीसदी बढ़ेगा जल शुल्क, अवैध कनेक्शन पर भी सख्ती
सरकार की नई व्यवस्था में हर वर्ष जल दरों में पांच प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। ऐसे में अप्रैल 2027 से नई दरें लागू होने के बाद आने वाले वर्षों में भी उपभोक्ताओं के पानी के बिल में वृद्धि होती रहेगी। सरकार ने मीटर आधारित जलापूर्ति व्यवस्था पर भी जोर दिया है। अवैध जल कनेक्शन और पानी के अनधिकृत इस्तेमाल पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। बिना अनुमति कनेक्शन लेने या स्वीकृत उद्देश्य के अलावा पानी का इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगाने के साथ कनेक्शन काटा जा सकता है।
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वर्जन
पानी और सीवर के संशोधित रेटों को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार ही बिलों में संशोधन किया जाएगा। यह अप्रैल 2027 से लागू होंगे। अभी से उपभोक्ताओं की जेब पर कोई अतिरिक्त भार नहीं होगा।
-भानूप्रकाश, एक्सईएन जनस्वास्थ्य विभाग जींद।
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