जींद। सेशन जज पूनम सुनेजा की अदालत ने मारपीट और छीना झपटी के दो दोषियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। आशरी गेट स्थित बजरंग मोहल्ला निवासी शिवकुमार ने आठ जून 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी।
शिकायत में बताया कि वह गौरव की दुकान पर काम करता है। छह जून की रात उसे एक कर्मचारी का फोन आया कि वह फैक्टरी के मालिक गौरव को मारने आए हैं। वह किला पर स्थित दुकान पर पहुंचा। वहां कानूनगो मोहल्ला निवासी केशव सैनी मिला। उसने मेज पर रखी एक एल्युमिनियम की ट्रे उठाई और उससे उसकी आंख पर वार कर दिया।
इसके बाद उसके साथी बैंड मार्किट निवासी लक्ष्य ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और फिर उस पर हमला कर दिया। उसने मदद के लिए शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्हें देखकर दोनों जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। शहर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।