जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने हत्या के मामले में गुप्ता कॉलोनी निवासी सुनील उर्फ काला और रमेश उर्फ लीला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
28 जून 2024 में थाना शहर जींद में पड़ाना निवासी राजो देवी ने दर्ज एफआईआर में बताया था कि उनके बेटे हरदीप को ईश्वर निवासी गुप्ता कॉलोनी जींद, उसके दो बेटों और दो-तीन अन्य व्यक्तियों ने लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल हरदीप को पीजीआई रोहतक ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिला एवं सत्र न्यायालय जींद ने पुलिस की ओर से प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों एवं मामले की सुनवाई के आधार पर दोनों दोषियों को दोषी करार दे दिया।