जींद। छात्रा से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने सजा सुनाई है। इसमें एक युवक को 20 साल कैद व 20,500 रुपये जुर्माना और दूसरे को 10 वर्ष कैद व 10500 रुपये जुर्माना लगाया है।
23 अप्रैल 2022 को गढ़ी थाना पुलिस को दी शिकायत में एक युवक ने बताया था कि उसकी बेटी के साथ युवक सुरजीत ने 22 दिसबंर 2021 को दुष्कर्म किया और इसका अश्लील वीडियो और फोटो बना ली। वीडियो व अश्लील फोटो सार्वजनिक करने की धमकी देकर आरोपी ने 12 फरवरी 2022 को उसकी बेटी को धनौरी ले गया, जहां उसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद फिर आरोपी ने वीडियो और फोटो के माध्यम से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और 22 अप्रैल को नरवाना बुलाकर होटल में उसकी बेटी के साथ फिर से दुष्कर्म किया। इसमें आरोपी का गांव के ही आशीष ने सहयोग किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी।
नरवाना से लौटने के बाद उसकी बेटी ने घटना के बारे में परिजनों को बताया। मामले में गढ़ी थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर सुरजीत और आशीष के खिलाफ बंधक बनाने, अश्लील हरकत करने, यौन शोषण करने, छह और 17 पाॅक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद दोनों को अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने सुरजीत को 20 साल कैद व 20500 रुपये जुर्माना और आशीष को 10 साल की कैद व 10500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं भरने पर सुरजीत को दो और आशीष को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।