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छात्रा से छेड़खानी करने वाले अध्यापक को तीन वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा

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जुलाना थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी अध्यापक को एएसजे (एडिशनल सेशन जज) गुरविंद्र कौर की अदालत ने तीन साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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16 अक्टूबर 2018 को जुलाना थाना में दी शिकायत में छात्रा ने बताया था कि वह नंदगढ़ निवासी एक राजकीय माध्यमिक स्कूल के शिक्षक विनोद के पास ट्यूशन पढ़ती थी। विनोद उड़ान वेलफेयर सोसायटी के नाम से ट्यूशन सेंटर चलाता है। 15 अक्तूबर 2018 को वह ट्यूशन पर गई थी तो अध्यापक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब उसने विरोध किया तो उसने किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस पर थाना जुलाना पुलिस ने जान से मारने और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी थी। आरोपी को पुलिस ने उसी दौरान गिरफ्तार कर लिया था। मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने अध्यापक को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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