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Jind News: फायरिंग करने के दोषी को पांच साल का कारावास

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जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नौहरिया की अदालत ने शुक्रवार काे फायरिंग करने के जुर्म में दोषी को पांच साल का कारावास और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार, उचाना कलां निवासी साहिल ने 23 जुलाई 2023 को उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने चाचा के पास बहादुरगढ़ में काम करते हैं। उनके भाई शुभम पर हत्या की एफआईआर दर्ज हुई थी जिसकी गिरफ्तारी हो गई थी।
19 जुलाई को वह अपनी दादी की मौत पर शोक व्यक्त करने गांव गए थे और वह शाम को चौपाल के पास बैठे थे। इसी दौरान गांव बुडायन निवासी अजय उर्फ शौकी बाइक पर आया और उस पर फायरिंग कर दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
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पुलिस ने साहिल की शिकायत पर अजय के खिलाफ जानलेवा हमला करने, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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