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सिर्फ आदेश तक सिमटा मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस का आदेश

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रोडवेज बस में बिना मास्क और शारीरिक दूरी के बैठे यात्री। संवाद - फोटो : Jind
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कोराना संक्रमण के दौरान शुरू किया गया महामारी अलर्ट जिले में 20 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। जिलाधीश नरेश नरवाल ने अपने आदेश में कहा हैकि पिछले आदेशों में दी गई रियायतें लगातार जारी रहेंगी। प्रशासन का दावा है कि जिले में मास्क नहीं पहनने पर सार्वजनिक परिवहन सेवा में यात्रा की अनुमति नहीं होगी। लेकिन इसके विपरीत लोग बिना मास्क के ही बस, ऑटो और टैक्सी में सफर कर रहे हैं।
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जिलाधीश ने कहा कि सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों से केवल वे ही लोग सेवाएं अथवा सामान प्राप्त कर सकेंगे, जिन्होंने मास्क लगा रखा होगा। परीक्षण, ट्रैकिंग, उपचार, टीकाकरण व कोविड-19 व्यवहार की रणनीति पर विशेष फोकस रहेगा। धार्मिक स्थल एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ खुल सकेंगे। सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन एवं कोरोना के नियमोें का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट, मॉल को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई हैं। जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी महामारी से बचाव के सभी नियमों का पालन करना होगा।
परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू : जिलाधीश संवाद न्यूज एजेंसी
जिलाधीश नरेश नरवाल ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के देखते हुए मंगलवार से 22 सितंबर तक जिले में धारा 144 लागू की है। यह व्यवस्था जिले में शांतिपूर्ण एवं नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में लागू रहेगी। इस परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, विस्फोटक पदार्थ, हथियार रखने पर पाबंदी लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित फोटो स्टेट की दुकानें भी 22 सितंबर तक परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगी।
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