जींद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने मंगलवार को चोरी करते पकड़े जाने पर मकान मालिक की पीट-पीटकर हत्या करने के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार रोझला गांव निवासी तनुज ने साल 2024 में पुलिस एफआईआर में बताया कि वह रात को अपने घर सोए हुए थे। गांव का ही संदीप चोरी की नीयत से उनके घर में घुस आया। घर में आहट सुनकर उनके पिता बबली की नींद खुल गई और उन्होंने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया।
इस दौरान आरोपी संदीप ने चोरी करते पकड़े जाने पर बबली पर लात-घूंसों से हमला कर दिया जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर वह भी मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़ लिया लेकिन आरोपी ने ईंट से हमला कर खुद को छुड़ाया और मौके से भाग हो गया।
हाथापाई के दौरान आरोपी का मोबाइल फोन और एक जूता मौके पर ही गिर गया जो बाद में महत्वपूर्ण साक्ष्य बने। घायल अवस्था में उनके पिता को तुरंत इलाज के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सदर सफीदों पुलिस आरोपी संदीप के खिलाफ गैर इरादतन हत्या करने व चोरी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाकर अदालत में पेश किए। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।