सास बहू के बीच हुए झगड़े के दौरान सास की ईंट मारकर हत्या करने की दोषी नरवाना की हरिनगर कॉलोनी निवासी बहू शबनम को अदालत ने उम्रकैद और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 13 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पडे़गी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक सितंबर 2016 को नरवाना की हरिनगर कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र ने शहर थाना नरवाना में शिकायत दी थी कि वह गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करता है। घर पर उसकी मां राजो, पत्नी शबनम और बेटा शिवम रहते हैं। 31 अगस्त 2016 की रात को उसकी मां राजो देवी व पत्नी शबनम का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान पत्नी ने मां को नशे की गोलियां खिलाकर सिर में ईंट मारकर हत्या करने के बाद फरार हो गई थी। पुलिस ने राजेंद्र की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। बाद में शबनम को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस जांच में सबनम ने खुलासा किया था कि हत्या से पहले सास को नशे की गोलियां दी थीं। इससे वह अचेत हो गई। बाद में उसने उसे पलंग से नीचे गिरा दिया और उसके सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह बेटे को लेकर मायके जा रही थी मगर कुछ दूर जाने के बाद वह लौट आई थी। उसी समय से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए शबनम को उम्रकैद और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 13 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।