जींद। सफीदों शहर की एक कालोनी की युवती को बहला फुसलाकर तीन वर्ष तक दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त शेषन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने करनाल जिले के गांव जलमाना निवासी संजीव को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कैद तथा 22500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 24 अप्रैल 2020 को शहर थाना सफीदों के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी निवासी युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि करनाल जिले के गांव जलमाना निवासी संजीव ने उसे बहला फुसला लिया था। फिर उसके साथ तीन वर्ष तक दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली थी और वह उसे लगातार धमकी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को 13 मई 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। पुलिस ने अपने ठोस तथ्य अदालत के सामने रखे। शुक्रवार को अतिरिक्त शेषन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने संजीव को दोषी करार दिया और उसे दस साल कैद तथा साढ़े 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।