जींद। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को ग्रैप-4 की सभी पाबंदियां आगामी आदेशों तक लागू रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। नगर आयुक्त गुलजार मलिक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जो ग्रैप-4 के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी। यह बात डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने एक बातचीत में कही।
डीसी ने कहा कि पूरे जिले में निर्माण कार्यों पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। कोई कहीं पर भी आग नहीं जला सकता। इसके अलावा लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। जिले में फिलहाल पांचवीं तक के स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। बड़ी कक्षाओं की छुट्टियों से संबंधित शिक्षा विभाग की तरफ से आएंगे। जिले में कोई भी औद्योगिक इकाई नहीं चलेगी। कोई भी टायर फैक्टरी चली तो उसका लाइसेंस रद्द करके उसे सील कर दिया जाएगा। किसानों से भी अपील है कि वह पराली नहीं जलाएं, नहीं तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी होगी। यदि जरूरी नहीं हो तो वाहनों को भी घर से बाहर नहीं निकालें।