खरखौदा। गांव मंडौरा में पंचायत की भूमि पर कथित अवैध कब्जे हटाने के मामले में ग्रामीणों को अदालत से राहत मिली है। खरखौदा की अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन सुषमा ने याचिकाकर्ताओं के मकान गिराने और उन्हें विवादित संपत्ति से बेदखल करने की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।
बुधवार सुबह 11 बजे प्रस्तावित कार्रवाई के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थीं। हालांकि, अदालत के आदेश के बाद कार्रवाई रोकनी पड़ी। मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
दिनेश व अन्य ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मंडौरा, हलका पटवारी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया था।