स्मैक की तस्करी करने के मामले में दोषी पाए जाने पर एएसजे जसवीर सिंह सिंधु की अदालत ने नरवाना की चमेला कालोनी निवासी विक्रम उर्फ विक्की को दस साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीआईए ने 12 जनवरी 2019 में विक्रम उर्फ विक्की को एक किलो 300 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर शहर थाना नरवाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। उप निरीक्षक सुरेश कुमार द्वारा आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद इस मामले में मुख्य सिपाही जसविंदर सिंह द्वारा न्यायालय में तीन अप्रैल 2019 को चालान पेश किया गया। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था जिसमें वीरवार को आरोपी विक्रम को अदालत ने दोषी करार देते हुए प्रतिबंधित नशीला पदार्थ स्मैक रखने के जुर्म में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 10 साल कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। दोषी द्वारा जुर्माना नहीं भरने पर एक माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।