जींद। एडिशनल सेशन जज की अदालत ने हत्या के मामले में सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2020 से विचाराधीन था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 23 जून 2020 को गतौली निवासी अमित ने पुलिस एफआईआर में बताया था कि उसका 27 वर्षीय सुमित का खरकरामजी निवासी अनिल के साथ शराब ठेकों में हिस्सा था। उसके भाई की अवैध शराब का कारोबार करने वालों के साथ कहासुनी हो गई थी।
23 जून शाम को भाई सुमित के साथ खरकरामजी निवासी सुमित के घर जा रहे थे। जब वह सुनील के घर के सामने पहुंचे तो सामने से एक कार और बाइक आकर रुके। उन्होंने बुलेट को टक्कर मार दी गिरा दिया।