गांव अमरहेड़ी में एक व्यक्ति की हत्या का प्रयास करने के दो व्यक्तियों को अदालत ने बुधवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
गांव अमरहेड़ी निवासी निहाल सिंह ने सदर थाना पुलिस को 22 अक्तूबर 2016 को शिकायत दी थी कि वह पांच भाई हैं। उसका भाई हवा सिंह उससे अलग रहता है। 21 अक्तूबर शाम को हवा सिंह के यहां उसका रिश्तेदार गांव ईंटल कलां निवासी कृष्ण अपने दो अन्य साथियों के साथ आया था। कृष्ण ने हवा सिंह से कहा उसे कैथल जाना है, वह अपनी गाड़ी से मुझे कैथल छोड़ दे। इसके बाद हवा सिंह कृष्ण व उसके साथियों को कैथल छोड़ने के लिए चला गया। निहाल सिंह ने कहा कि जब 22 अक्तूबर की सुबह वह खेत में गया तो वहां पर उसका भाई हवा सिंह लहूलुहान पड़ा मिला। उसके भाई के सिर में तेजधार हथियारों से वार किए गए थे। वह उसे उठाकर नागरिक अस्पताल ले गया, जहां से पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। इसके बाद वह अपने भाई को हिसार के एक निजी अस्पताल ले गया। जहां उसके भाई का उपचार हुआ। पुलिस ने इस मामले में कृष्ण व पंजाब के संगरूर जिले के गांव गुलाडी निवासी गंगा बिशन को गिरफ्तार किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने बुधवार को इस मामले में कृष्ण व गंगा बिशन को दोषी करार देते हुए दोनों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोनों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।