जींद। विधानसभा चुनाव के लागू की गई चुनाव आदर्श आचार संहिता के बाद भी विकास कार्य करवाने का दोषी पाए जाने पर डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने दरियावाला गांव के सरपंच बलजीत सिंह को निलंबित कर दिया है।
नौ सितंबर को ई-मेल के माध्यम से डीसी कार्यालय में शिकायत पहुंची थी कि आचार संहिता का उल्लंघन करके सरपंच व ग्राम पंचायत दरियावाला की तरफ से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि सरपंच बलजीत सिंह ने आचार संहिता लागू होने के बाद भी अपने स्तर पर कार्य शुरू कर पद का दुरुपयोग किया है।
आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारी जिला नगर आयुक्त ने इसकी जांच रिपोर्ट 26 सितंबर को डीसी कार्यालय में भेज दी थी। आदेश की अवहेलना करने पर 25 अक्तूबर को सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
सरपंच बलजीत सिंह ने जवाब में जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करने और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के आदेश के बाद रोक देने की बात कही थी।
13 नवंबर को सरपंच को निजी सुनवाई के लिए बुलाया गया तो उन्होेंने कारण बताओ नोटिस के जवाब को ही दोहराया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद डीसी ने दरियावाला गांव के सरपंच बलजीत सिंह को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर विकास कार्य करवाने का दोषी घोषित करते हुए निलंबित कर दिया है।