संवाद न्यूज एजेंसी
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष कैद की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 जून 2022 को सदर थाना नरवाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी संदिग्ध हालात में गायब हो गई थी। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर युुवती को बरामद कर लिया था। युवती ने बताया था कि दनौदा खुर्द निवासी युवक रोहताश ने उसे अपहरण कर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने रोहताश को दस वर्ष कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।