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अब ढाबा संचालक दो शिफ्टों में कर सकेंगे खाने की डिलिवरी

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जींद। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ शहर में स्थित ढाबा संचालकों की प्रशासनिक अधिकारियों से मंगलवार को बातचीत हुई। इसमें प्रशासन ने ढाबा संचालकों को सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक तथा शाम को छह बजे से नौ बजे तक होम डिलिवरी व पैकिंग की अनुमति दी है। इस दौरान ढाबा संचालकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ढाबे में बैठाकर खाना नहीं खिलाना होगा।
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हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान महावीर कंप्यूटर ने कहा कि व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम दलबीर सिंह के साथ मुलाकात की। ढाबा संचालकों ने कहा कि पुलिस उनके ढाबों को जबरदस्ती बंद करवा रही है, जबकि वह कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए केवल होम डिलीवरी करते हैं। कंप्यूटर ने कहा कि इस प्रकार ढाबा संचालकों के साथ अन्याय हो रहा है। हर किसी को खाने की जरूरत पड़ती है। लोगों की तकलीफों को देखते हुए ढाबेे खोले जाएं तथा ढाबा संचालकों को पैकिंग व होम डिलिवरी की अनुमति दी जाए। एसडीएम दलबीर सिंह ने कहा कि ढाबा संचालकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। ढाबा संचालक केवल पैकिंग या होम डिलिवरी कर सकते हैं। किसी को ढाबे में बैठाकर खाना खिलाया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस मौके पर ईश्व बंसल, राधेश्याम बिंदल, सुरेश गर्ग, ढाबा संचालक विकास गर्ग, नरेश शर्मा, राजकुमार, रविश कुमार भी मौजूद रहे।
कोट
ढाबा संचालकों को लॉकडाउन के नियमों के अनुसार पहले भी अनुमति दी गई थी। वह केवल खाना पैक करके या फिर होम डिलिवरी कर सकते हैं। ढाबे में बैठाकर खाना नहीं खिलाया जा सकता। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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दलबीर सिंह, एसडीएम, जींद।
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