डीसी ने कहा कि प्रिंट मीडिया के लिए विज्ञापन प्रसारण के लिए प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतदान से 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने के लिए एमसीएमसी कमेटी से विज्ञापन प्रकाशित करने का प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। अगर इन आदेशों की अवहेलना की गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जाएगी।
उन्होंने कहा कि हिदायतों अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रसारित करवाए जाने वाले चुनाव विज्ञापनों के प्रसारण की पूर्व अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मीडिया मॉनीटरिंग कमेटी से लेना जरूरी है। उम्मीदवार को विज्ञापन प्रसारण की तारीख से तीन दिन पूर्व कमेटी से अनुमति लेनी होगी।
शिकायत आने पर की जाएगी कार्रवाई
अभी तक इस प्रकार के किसी भी मामले में शिकायत नहीं आई है। शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी। सोसल मीडिया से यदि कोई भी उम्मीदवार या कोई भी व्यक्ति चुनाव को लेकर प्रलोभन देता है या कोई भी असामान्य पोस्ट डालता है तो इसकी शिकायत करें। इस पर कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव रिहर्सल में गैर हाजिर रहने वाले चार कर्मचारी होंगे चार्ज सीट
डीसी ने चुनावी रिहर्सल से गैर हाजिर रहने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए चार कर्मियों को चार्ज सीट करने के आदेश दिए हैं। वहीं छह कर्मियों को आखिरी चेतावनी देकर भविष्य में चुनाव ड्यूटी करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के लिए एक अक्तूबर को हुए चुनाव रिहर्सल में 41 कर्मी अनुपस्थित रहे थे। इन कर्मियों को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।
आज अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों की सुनवाई की गई, जो कर्मी जायज कारण की वजह से अनुपस्थित रहे थे, उन कर्मियों के लिए जारी किए गए नोटिसों का संतोषजनक जवाब मिलने पर उन्हें फाइल कर दिया गया है। इस पर छह कर्मियों को आखिरी चेतावनी देकर छोड़ा गया है। इन कर्मियों की सर्विस बुक में पायलट रिहर्सल में अनुपस्थित रहने के लिए टिप्पणी की जाएगी।