जींद। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने पांच किलोग्राम अफीम बरामदगी के मामले में आरोपी कल्लर भैणी निवासी कर्ण सिंह को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सदर पुलिस थाना नरवाना ने साल 2018 में गश्त एवं जांच के दौरान गांव लितानी बस अड्डे से कर्ण सिंह निवासी कल्लर भैणी, हिसार को पांच किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में थाना सदर में 12 सितंबर को आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और प्रभावी पैरवी की गई। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने कर्ण सिंह को दोषी करार दिया गया। संवाद