फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Harryana: दहेज हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने सुनाई सजा, 13 साल की कैद और 55 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 07 Aug 2025 06:16 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, जींद

सार

 दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पति को 13 साल की कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 
विज्ञापन
कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में सुनाई सजा - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को 13 साल की कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त कैद काटनी होगी। 
विज्ञापन


थाना सदर सफीदों में 26 अप्रैल 2021 को करनाल जिला के गांव दनोली निवासी रामकिशन पुलिस एफआईआर में बताया था कि उसकी बेटी की शादी मई 2020 में सफीदों क्षेत्र के गांव छान्ने निवासी विक्की के साथ हुई थी। उसकी बेटी की शादी में  दान दहेज दिया था, लेकिन उनका दामाद विक्की और दहेज लाने के लिए उसकी बेटी को तंग करता था। इसके बाद 26 अप्रैल 2021 को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 

इस मामले में मायका पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साक्ष्यों का न्यायालय में चालान पेश किया। वीरवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीफा की अदालत ने आरोपी विक्की को दोषी करार देते हुए धारा-304बी आईपीसी के तहत दस साल कठोर कैद की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा-498ए आईपीसी के तहत तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मे दोषी को अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें