अध्यापक को स्कूल में घुसकर गोली मारने के दोषी हेड कांस्टेबल अजीत को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने तीन वर्ष की कैद व सात हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
अदालत में चले मामले के अनुसार 16 जनवरी 2015 को दरियावाला गांव निवासी राजेंद्र चहल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल में जेबीटी टीचर के पद पर कार्यरत है। उसका पुलिस में कार्यरत हेड कांस्टेबल अजीत के साथ लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था और अजीत उसके साथ रंजिश रखे हुए है। वह स्कूल में ड्यूटी पर तैनात था, इसी दौरान अजीत स्कूल में घुस गया और अपनी लाइसेंस रिवाल्वर से फायरिंग कर दी और उसे गोली लग गई। बाद में उसे अस्पताल में दाखिल किया गया। पुलिस ने अजीत के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते अजीत को तीन साल की कैद व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।