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आमजन को बाल संरक्षण कानून के प्रति जागरूक करें : मोनिका

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12जेएनडी15 : कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका अ​धिकारियों की बैठक लेते हुए। स्रोत प्रश
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संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की तरफ से शुक्रवार को कोर्ट में कार्यशाला हुई। कार्यशाला में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, नेशनल लोक अदालत, नशा मुक्ति अभियान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने पैनल अधिवक्ताओं एवं पैरा लीगल वालंटियर को आमजन को जागरूक करने व विधिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
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इसके अतिरिक्त, गांव जामनी और गांव डूमरखां में उपरोक्त विषयों पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि शिविरों में ग्रामीणों को बाल संरक्षण कानूनों, नशे के दुष्परिणामों, बाल विवाह रोकथाम, पीड़ितों के अधिकारों और निशुल्क विधिक सहायता के बारे में जागरूक किया गया। असामाजिक तत्व नेशनल लोक अदालत के नाम पर फोन कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया के माध्यम से साइबर ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ठग अदालत से संबंधित अधिकारी बताकर बैंक विवरण, ओटीपी या अन्य संवेदनशील जानकारी मांगते हैं। किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें और किसी को भी अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी न दें। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस विभाग को दें ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने सभी नागरिकों से अपील कि वे विभिन्न विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। नशामुक्त एवं सुरक्षित समाज की स्थापना में सहयोग दें।
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