जींद। शिक्षा विभाग ने कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को आरटीई अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिला देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों को दाखिला दिलवाने के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्री नर्सरी से पहली कक्षा में मुफ्त दाखिला देने के लिए 18 अप्रैल को लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। इस ड्रॉ में नाम आने वाले विद्यार्थियों को 22 अप्रैल तक दाखिला दिया जाएगा।
जो विद्यार्थी ड्रॉ में नाम आने के बाद भी दाखिला नहीं लेंगे, उनकी बची हुई रिक्त सीटों पर 23 से 29 अप्रैल तक दूसरे बच्चों को दाखिला देकर सीटों को भरा जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आरटीई नियम-2011 के तहत नर्सरी से पहली कक्षा तक के विद्यार्थियों को कक्षावार 25 प्रतिशत सीटों पर मुफ्त दाखिले दिए जाते हैं। इसमें 1.80 लाख रुपये से कम आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को दाखिला मिलता है। इस योजना में अभिभावक उसी स्कूल में आवेदन कर सकते हैं, जिनकी घर से दूरी एक किलोमीटर है। आरटीई के तहत दाखिला लेने के लिए परिवार की सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से कम का प्रमाणपत्र, परिवार पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड है तो उसकी कॉपी, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र, फोटो एवं परिजनों का फोन नंबर अनिवार्य है। इन दस्तावेजों की जांच के बाद ही विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा।
दाखिले की आयु सीमा
कक्षा का स्तर 31 मार्च 2024 तक आयु सीमा
प्री नर्सरी में 3 से साढ़े पांच साल
प्री प्राइमरी, यूकेजी में चार से साढ़े छह साल
कक्षा प्रथम में पांच वर्ष छह मास से अधिक
15 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन
आरटीई के तहत दाखिला लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र अभिभावक 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात 18 अप्रैल को पहला ड्रॉ निकाला जाएगा। जिसके बाद पहले ड्रॉ में शामिल बच्चों के 22 अप्रैल तक दाखिले दिए जाएंगे। -सुमित्रा देवी जिला शिक्षा अधिकारी जींद।