रोहतक। एएसजे कपिल राठी की अदालत ने मंगलवार को नशा तस्करी के दोषी गढ़ी मोहल्ला निवासी नरेश कुमार को छह साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में बताया गया था कि पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस को जून 2021 में गश्त के दौरान सूचना मिली कि गढ़ी मोहल्ला निवासी नरेश नशीला पदार्थ बेचता है। जल्द प्रताप चौक से कसाईवाला चौक की तरफ आएगा।
पुलिस ने कसाईवाला चौक पर नाका लगाकर जांच शुरू कर दी। तभी एक युवक पैदल कसाई वाला चौक की तरफ आया। उसे शक के आधार पर काबू कर तलाशी ली तो उसके पास 30.5 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। आरोपी के खिलाफ पुरानी सब्जी मंडी थाने में एनडीएस एक्ट की एफआईआर दर्ज हुई थी।