हरियाणा के जींद जिले के गांव घसो कलां में 10 दिसंबर 2018 को दिव्यांग चाचा के सिर में रॉड मारकर हत्या करने के मामले में भतीजे सुशील उर्फ शीलू को सत्र न्यायाधीश अराधना साहनी की अदालत ने दोषी करार दिया। न्यायालय ने आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।