महिला को लोन दिलाने का झांसा देकर दुराचार करने के पूर्व बैंक मैनेजर को अदालत ने दस साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 16 जून 2015 को एक महिला ने जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है। एक दिन वे जुलाना के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के मैनेजर विश्वजीत से मिली और उसका ब्यूटी पार्लर बनाने के लिए लोन का झांसा दिया। इस दौरान उसने कुछ कागजी कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान वह उसके झांसे में आ गई।
15 जून 2015 की शाम को बैंक मैनेजर विश्वजीत लोन के कागजों पर हस्ताक्षर करवाने की बात कहकर उसके घर पर पहुंच गया। जहां पर उसे अकेली देखकर आरोपी विश्वजीत ने जबरदस्ती उसके साथ दुराचार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में आरोपी मैनेजर की करतूत के बारे में परिजनों को अवगत करवाया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी बैंक मैनेजर विश्वजीत के खिलाफ दुराचार व धमकी देने का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए पूर्व बैंक मैनेजर विश्वजीत को दुराचार का दोषी ठहराते हुए दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई।