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चाकू से युवक की हत्या करने वाले तीन को उम्र कैद

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हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद।
गांव किनाना के निकट एक होटल पर पांच नवंबर 2016 की रात को युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक को बरी किया गया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने सुनाय।
मामला पांच नवंबर 2016 की रात का है। सुलचानी हिसार निवासी 26 वर्षीय ट्रक चालक पवन अपनी बहन से मिलने के लिए गांव बिशनपुरा आया हुआ था। पवन रात को अपने दोस्त मनदीप के साथ पड़ोस के गांव किनाना में स्थित होटल पर खाना खाने के लिए चला गया। जब पवन व मनदीप होटल पर खाना खा रहे थे तो उस समय वहां पर लगभग आधा दर्जन युवक होटल पर जन्मदिन की पार्टी कर रहे थे। पवन ने खाना खाते समय अपने मोबाइल पर गाना चला दिया। गाने की आवाज को सुनकर वहां पर पार्टी मना रहे युवकों ने गाने को बंद करने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। थोड़ी देर में कहासुनी झगड़े में बदल गई और होटल पर पार्टी मना रहे युवकों ने अपने पास मौजूद चाकू से पवन पर हमला कर दिया। इसमें पवन को गंभीर चोट आई। आरोपी युवक वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बाद में घायल पवन को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने पवन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में मृतक के जीजा की शिकायत पर पांच के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
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इसी मामले में अदालत ने सुभाष नगर वासी अनिल, राहुल, अजमेर बस्ती वासी संदीप को उम्र कैद की सजा सुनाई। तीनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। मामले में एक आरोपी नाबालिग था। उसे पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। एक अन्य आरोपी विनोद को बरी किया गया है।
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