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बराह कलां में महिला के हत्यारे को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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ट्रैक्टर चढ़कर महिला की हत्या करने वाले को उम्रकैद
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। खेत में हुए विवाद के दौरान ट्रैक्टर चढ़ाकर महिला की तीन मार्च 2017 को की गई हत्या के मामले में अदालत ने गांव बराह कलां के रहने वाले व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर हत्यारे को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव बराह कलां में खेतों में रास्ते को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया था। उस समय तो मामला निपट गया था, लेकिन तीन मार्च 2017 को फिर इस मामले में विवाद हो गया। गांव बराह कलां निवासी नीलम ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि गांव के ही रहने वाले रोहताश, मुकेश, राजेश, ऊषा, अंजू, मंजू, मुकेश व लिछमी ने उसकी मां शांति देवी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मार दिया। उस पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने नीलम की शिकायत पर उक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। 21 फरवरी को अदालत ने इस मामले में रोहताश को दोषी करार दिया था। आज अदालत ने रोहताश को उम्रकैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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